आयकर में छूट –
आप शायद जानते होंगे कि स्वास्थ्य बीमा की जो प्रीमियम अदा की जाती है उस पर आयकर अधिनियम १९६१ के अंतर्गत आयकर की धारा ८० डी में छूट मिलती है। २००८ के बजट आने के पहले ८० डी के अंतर्गत १५,००० रुपये की छूट खुद के लिये मिलती थी। इसमें व्यक्तिगत, जीवनसाथी, आश्रित बच्चे और अभिभावक अगर बीमाधारक की शादी न हुई हो शामिल थे। जिसके तहत आप स्वास्थ्य बीमा की छूट ८० डी में ले सकते हैं।
आयकर बचत के लिये २००८ का बजट बहुत ही विशिष्टता लेकर आया, जिससे आप अपने परिवार को और अपने अभिभावकों को अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकें। इसमें १५,००० रुपये की स्वास्थ्य बीमा की छूट आप अपने परिवार याने कि अपनी पत्नी बच्चों के लिये ले सकते हैं, और २०,००० रुपये तक की छूट आप अपने माता पिता के लिये भी ले सकते हैं, ८० डी के तहत मतलब कि पूरी ३५,००० रुपये की छूट आप ले सकते हैं। जो कि एक लाख रुपये जो कि आप ८० सी के तहत आयकर के लिये बचा रहे हैं, उसके अतिरिक्त है।
तो ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार और माता पिता के लिये पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ के लिये खर्च कर रहे हैं, अपितु आप जो भी प्रीमियम भुगतान कर रहे हैं उस पर अपना आयकर भी बचा रहे हैं।
पहले की कड़ियाँ –
फिर काम की जानकारी,आभार.
Itni mahatwapoorna jankari ke liye bahut bahut shukriya Vivek ji, aapke blog se lagbhag hamesha kuchh seekhne aur samajhne ko milta hai nishchay hi ise main sarthak blogs ki shreni me rakhna chahooonga..
Jai Hind, Jai Bundelkhand…