आयकर की धारा ८० सी के तहत मिलने वाली छूट कौन से वित्तीय उत्पादों से मिलती है – एक सम्पूर्ण जानकारी (A Complete guide for Income Tax instruments covered under section 80 C)

    धारा ८० सी, एक आम आदमी जिसे आयकर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है वह भी इसके बारे में जानता है| आयकर अधिनियम ८० सी के तहत सरकार कुछ वित्तीय उत्पादों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है| इन वित्तीय उत्पादों में निवेश करने पर १ लाख रुपये तक की छूट ८० सी के अंतर्गत ले सकते हैं, यदि आपकी वार्षिक आय ५ लाख से अधिक है तो आप १ लाख रुपये का निवेश ८० सी में करने के बाद ३३ हजार रुपये का टेक्स बचा सकते हैं| चिंता का विषय यह है की कितने लोग यह जानते हैं कि ८० सी धारा के अंतर्गत कौन से वित्तीय उत्पाद आते हैं | लोग केवल यूलिप के बारे में जानते हैं; वह इसलिए क्योंकि बीमा कंपनियाँ अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से अभियान चला रही हैं जिससे उनकी बिक्री में वृद्धि हो| लेकिन केवल यूलिप ही एक वित्तीय उत्पाद नहीं है जो कि ८० सी के अंतर्गत छूट दिलवाता है|  इस आलेख में सभी वित्तीय उत्पादों के बारे में जानकारी आप पायेंगे जो धारा ८० सी के अंतर्गत आते हैं –
    आमतौर पर लोग ८० सी के अंतर्गत निवेश के लिए फरवरी या मार्च में ही सोचते हैं क्योंकि उन्हें केवल टेक्स बचाने की चिंता होती है, वे कभी भी उस निवेश की उत्पादकता के बारे में नहीं सोचते हैं | इस स्थिती में आप अपने देय टेक्स से ज्यादा धन को गँवा सकते हैं|


    उदाहरण के लिए : कुमार की वार्षिक आय ३,००,००० रुपये है और कुल कर देयता आयकर के लिए १४,००० रुपये है | १ लाख रुपये का निवेश जो कि ८० सी के अंतर्गत वित्तीय उत्पाद में किया जिससे कुमार का १०,००० रुपये आयकर बचता है | लेकिन गलत वित्तीय उत्पाद में निवेश करने पर उसे २०,००० रुपये तक का नुक्सान भी हो सकता है| 
जब आप किसी वित्तीय उत्पाद को निवेश के लिए चुनते हैं, उसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतना चाहिये, आप प्रभावी निवेश केवल तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि निवेश कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि उसका उद्देश्य क्या है, उम्र कितनी है, कितना जोखिम ले सकते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है इत्यादि |
    निवेश जो धारा ८० सी के अंतर्गत आते हैं उनकी सूची नीचे दी जा रही है, ये वित्तीय उत्पाद आपकी आवश्यकता अनुसार आपको उत्पाद चुनने में आपकी मदद करेगा –
  • जीवन बीमा योजनाएँ
  • यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएँ (यूलिप)
  • इक्विटी लिंक्ड बचत योजनाएँ (इएल एस एस)
  • सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
  • भविष्य निधि (कर्मचारी का अंशदान) 
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एन एस सी)
  • पंचवर्षीय जमा खाता (फिक्स्ड डिपोजिट)
  • गृह ऋण वापसी (मूलधन)
  • स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क
  • शिक्षण शुल्क भुगतान
  • डाकघर सावधि जमा खाता
  • इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड
  • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
जीवन बीमा योजनाएँ – 
    जीवन बीमा जीवन में बहुत महत्त्व रखता है और यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है, यह जीवन की अनिश्चितताओं को कवर करता है | हरेक व्यक्ति जो की कमाता है और उसके ऊपर परिवार आश्रित हो तो आश्रितों के लिए पर्याप्त जीवन बीमा होना चाहिये | किसी भी जीवन बीमा योजना प्रीमियम के निवेश को आयकर की धारा ८० सी के तहत छुट मिलती है | यदि बीमा आप अपने लिए या अपनी पत्नी के लिए या अपने बच्चे के लिए करवाते हैं तब भी आयकर की धारा ८० सी के तहत आपको उस प्रीमियम की छूट मिलती है| अगर पति पत्नी दोनों ही नौकरीपेशा हैं और अगर पत्नी की आय आयकर योग्य नहीं है तो पति दोनों बीमा प्रीमियम पर छूट ले सकता है, ऐसा उल्टा भी हो सकता है | 
यूलिप – 
    यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाओं (यूलिप) में जीवन बीमा और म्यूचुअल फंड में निवेश संयोजित होता है| यूलिप में निवेशित रकम धारा ८० सी के तहत कटौती के लिए पात्र हैं| यूलिप आपको जीवन के जोखिम का कवर देता साथ ही शेयर बाजार में आपकी रकम निवेश करता है| 

ईएलएसएस – 
    इक्विटी लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस), खास तौर पर ऐसे म्युचुअल फंड तैयार किये गए हैं जो कर बचत की पेशकश करते हैं | ईएलएसएस में किया गया निवेश धारा ८० सी के तहत छूट के हकदार हैं| याद रखे है कि सभी म्युचुअल फंड निवेश ८० सी के तहत छूट के हकदार नहीं होते हैं| सभी ईएलएसएस निवेश 3 वर्ष की अवधि में आप निकाल नहीं सकते हैं |  ईएलएसएस कर बचाने वाले  म्युचुअल फंड रूप में जाना जाता है| 
भविष्य निधि (पीएफ) – 
    भविष्य निधि नियोक्ता द्वारा काटी गयी वह राशि है जो कि आपके भविष्य निधि कोष में जमा होती है और उतना ही योगदान नियोक्ता द्वारा किया जाता है | पीएफ वेतन के प्रतिशत के रूप में गणना करके काटा जाता है,  जैसे कि 12% और ब्याज के साथ सेवानिवृत्ति पर उसे लौटा दिया जाता है| 
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)– 
    आप सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता खोल सकते हैं और  आप पीपीएफ खाते में ७०,००० रुपये तक की राशि का निवेश धारा ८० सी के तहत कर सकते हैं| ५०० रुपये के न्यूनतम निवेश के साथ पीपीएफ खाते आप बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं| 
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) – 
    जितनी भी राशि आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) में निवेश करते हैं उस राशि पर  धारा ८० सी के तहत छूट मिलेगी| नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में किए गए निवेश 6 वर्ष की अवधि के लिए निकाल नहीं सकते हैं|  इस योजना के प्रारंभिक निवेशों से कुल अर्जित ब्याज पर भी छूट ले सकते हैं| 
सावधि जमा –
    सावधि जमा में जमा की गई  राशि अगर ५ वर्ष के लिए आयकर स्कीम में बैंक में रखी जाती है तो वह राशि धारा ८० सी के तहत कर में छूट के लिए पात्र है| यह एक ताजा संशोधन है जिसमे आपकी राशि सुरक्षित भी रहती है और आपको धारा ८० सी के तहत लाभ भी मिलता है | 
गृह ऋण चुकौती (मूलधन) – 
    गृह ऋण की मूलधन चुकौती धारा ८० सी के तहत छूट के लिए पात्र है| यदि आपने एक नया घर खरीदा है और उस के लिए आवास ऋण लिया है, तो आप धारा ८० सी में उसका लाभ ले सकते हैं | यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आवास ऋण की सामान मासिक किश्त (EMI) में दो घटक होते हैं – “मूलधन” और “ब्याज”| आपको केवल मूलधन वाले हिस्से की राशि की ही धारा ८० सी के तहत छूट मिलेगी| ब्याज वाला हिस्सा भी आयकर की छूट के लिए पात्र है पर ८० सी के तहत नहीं, वह है धारा २४ के तहत| 
स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क – 
    स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क जब नया घर खरीदते समय देते हैं उस राशि का धारा ८० सी के तहत लाभ मिलता है | 
शिक्षण शुल्क – 
    एक या दो बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षण फीस के रूप में भुगतान राशि आयकर से मुक्त होती है और आप धारा ८० सी के तहत इसका लाभ ले सकते हैं | 
डाकघर सावधि जमा खाता – 
   डाकघर सावधि जमा खाता विभाग द्वारा बैंकिंग की पेशकश है जो की बैंक सावधि जमा के समान सेवा है|  आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा सकते हैं| डाकघर सावधि जमा खाते पर मिलने वाला ब्याज कर से मुक्त होता है| 
इंफ़्रास्ट्रक्चर बांड – 
   इंफ़्रास्ट्रक्चर बांड इन्फ्रा बांड के नाम से लोकप्रिय हैं | यह इंफ़्रास्ट्रक्चर कम्पनियों द्वारा जारी किये जाते हैं, इसे सरकार जारी नहीं करती है | जितनी भी राशि है आप इन बांडों में निवेश करते हैं, उतनी राशि पर धारा ८० सी के तहत कर से छूट ले सकते हैं | 
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना – 
    वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) भारत सरकार का उत्पाद है|  यह सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक है|  60 वर्ष से ज्यादा आयु वाले व्यक्ति इस खाते खोल सकते हैं| इस योजना के तहत 5 वर्ष के लिए निवेश निकला नहीं जा सकता है| जमाकर्ता यह जमा और 3 साल के लिए बढ़ा सकता है| इस योजना में जमाकर्ताओं को 9% ब्याज मिलता है| निवेश से अर्जित ब्याज कर से मुक्त नहीं है|

50 thoughts on “आयकर की धारा ८० सी के तहत मिलने वाली छूट कौन से वित्तीय उत्पादों से मिलती है – एक सम्पूर्ण जानकारी (A Complete guide for Income Tax instruments covered under section 80 C)

  1. बहुत ही उपयोगी जानकारी भरा आलेख .. बिल्‍कुल समय पर यानि हिसाब किताब के महीने में पाठकों के लिए खास उपयोगी होगी .. आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्द्धक आलेखों का इंतजार रहेगा !!

    1. केवल आखिरी वर्ष के ब्याज पर कोई छूट नहीं मिलेगी क्योंकि यह रकम विनिवेश नहीं होगी |

      1. Sir ye bataaye ki mujhe pichhle 5 saalo ka bkaya es saal mila hai Jo 316528 h to kya to kya saal ki poori income me ye bhi judega. Es PR bhi tax lagega. Sir koi context no. Dijiye jisme aapse baat ho ske.

        1. जी हाँ आपको यह राशि इसी वर्ष की आय में जोड़नी होगी।

  2. कृपया ये बताने का कष्ट करे की 2 बच्चो की फीस अधिकतम कितनी हो सकती है ओर इसमे स्कूल फीस के अलावा टीयूसन फीस को भी जोड़ा जा सकता है

  3. कृपया ये बताने का कष्ट करे की 2 बच्चो की फीस अधिकतम कितनी हो सकती है ओर इसमे स्कूल फीस के अलावा टीयूसन फीस को भी जोड़ा जा सकता है

    1. 2 बच्चों की अधिकतम एक लाख रूपये तक केवल ट्यूशन फ़ीस पर छूट ले सकते हैं, बस फ़ीस, परीक्षा फ़ीस इत्यादि पर छूट नहीं मिलती है।

  4. जानकारी उपयोगी नयी योजनाए भी जोड़े

  5. महोदय जी मै पत्नी के नाम से जमीन ली हैं LIC Fanance से लोन लिया है । मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ LIC ने मेरे डाकोमेन्ट लेकर मुझे CO-Owner बना कर लोन दिया है । एक से दो साल में मैं मकान बनाने के लिए होम लोन लूगा तो मुझे इन्कम टेक्स में बेनिफिट मिलेगी या नहीं । कृपया सुझाव देवे ।

    1. महोदय जी मै पत्नी के नाम से जमीन ली हैं LIC Fanance से लोन लिया है । मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ LIC ने मेरे डाकोमेन्ट लेकर मुझे CO-Owner बना कर लोन दिया है । एक से दो साल में मैं मकान बनाने के लिए होम लोन लूगा तो मुझे इन्कम टेक्स में बेनिफिट मिलेगी या नहीं । कृपया सुझाव देवे ।

      1. अगर आप CO-Owner हैं तो अपको आयकर में पूरा लाभ ले सकते हैं।

    2. अगर आप CO-Owner हैं तो अपको आयकर में पूरा लाभ ले सकते हैं।

  6. मैंने अपने माताजी के नाम पर SBI LIFE का बीमा लिया है, क्या मुझे आयकर में छुट मिल सकता है, कृपया अपनी सलाह दीजिये…..

    1. आप सेक्शन 80 यू में 75 हजार रूपयों तक की छूट और क्लैम कर सकते हैं।

  7. nps me jitna amout apne salary se deduct hota h wahi bas tax me add hota h ya jo govt deti h un dono ka total karke deduct hota h

    1. जितना आपकी सैलेरी में से कटता है केवल उतने पर ही टैक्स की छूट मिलती है।

    1. जी नहीं आवर्ती जमा पर कोई छूट नहीं मिलती है।

  8. Sir ye bataaye ki mujhe pichhle 5 saalo ka bkaya es saal mila hai Jo 316528 h to kya to kya saal ki poori income me ye bhi judega. Es PR bhi tax lagega. Sir koi context no. Dijiye jisme aapse baat ho ske.

    1. अगर एक ही के नाम से घर का लोन है तो अधिकतम 2 लाख की ही छूट ले सकते हैं, परंतु अगर पत्नी के साथ लोन है तो आप दोनों मिलकर 2 2 लाख की छूट ले सकते हैं, याने कि संयुक्त रूप से 4 लाख रूपये। जितना भी मूल और ब्याज की राशि है, उसका आधा आधा कर लीजिये।

  9. Mentally handicapped child ho to uske parents ko incom tax me chut milati kya kata hua tds wapas ke liye kya karna chyaiye

  10. Handicap child ka medical certificate Laganese kata hua TDS wapas milega Kay kyaa karwai karana padegi pl reply me

  11. आपको केवल मूलधन वाले हिस्से की राशि की ही धारा ८० सी के तहत छूट मिलेगी| ब्याज वाला हिस्सा भी आयकर की छूट के लिए पात्र है पर ८० सी के तहत नहीं, वह है धारा २४ के तहत|
    तो फिर धरा २४ के तहत फार्म क्यों नहीं भर सकते. ८० सी के तहत ही क्यों भरें.
    या फिर दोनों धाराओं के तहत भी तो फार्म भर सकते हे

  12. दूसरा सवाल हे के टीडीएस भी तो छूट के दायरे में आता हे

  13. Sir, me basic me teacher hu.mene wife ke name se plot liya h. Kya mujhhe income tax me chhuth MIL skti h. If chhuth milegi to kitni rs tk ki. Pls btaye

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